उत्तर-पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) में जारी हिंसा और उपद्रव मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा कि अभी कोई आदेश न दिया जाए. वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील राहुल मेहरा (Rahul Mehra) ने कहा कि तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया जाए. राहुल मेहरा ने कहा कि तुषार मेहता पुलिस कमिश्नर को रिप्रेजेंट नहीं करते. मेहरा ने कोर्ट में बताया कि वो रिप्रेजेंट करते हैं और पहले भी कर चुके हैं.
याचिकाकर्ता ने कहा कि ये बेहद गंभीर विषय है, जो कोर्ट के सामने आया है. ये चौंकाने वाला है कि अभी भी एफआईआर के लिए इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है.
कोर्ट में बीजेपी के 4 नेताओं के भाषण के वीडियो दिखाए गए
इस मामले में हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से संबंधित वीडियो 'देश के गद्दारों को, गोली मारो... को प्ले किया गया. इसके बाद लक्ष्मी नगर सीट से बीजेपी विधायक अभय वर्मा का वीडियो प्ले किया गया. ये कल शाम (मंगलवार) का वीडियो है. ऐसा कोर्ट को याचिकाकर्ता बता रहा है. कोर्ट ने पूछा कल शाम का वीडियो है. कोर्ट ने पुलिस से कहा कि क्या वहां धारा-144 लगी हुई थी? पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी नगर में धारा-144 नहीं लगी हुई थी. तीसरा वीडियो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का है. कोर्ट ने कहा हम ये वीडियो देख चुके हैं. नहीं देखना चाहते. इसके बाद कोर्ट में पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का वीडियो चलाया गया
दिल्ली हिंसा हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर सरकारी वकीलों में मतभेद